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अब घर बनाने के लिए होम लोन लेना हुआ आसान, RBI ने सभी बैंकों को दिए निर्देश, जानिए कैसे मिलेगा 10 लाख तक ऋण

आज के समय में लोग घर खरीदने, पढ़ाई करने या फिर कोई व्यवसाय शुरू करने जैसी कई जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं।

आज के समय में लोग घर खरीदने, पढ़ाई करने या फिर कोई व्यवसाय शुरू करने जैसी कई जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। पिछले कुछ सालों में लोन लेने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा और सुविधा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर होम लोन के मामले में इन नियमों का मकसद ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। आइए इन नियमों और इनके फायदों को विस्तार से समझते हैं।

लोन प्रक्रिया और CIBIL स्कोर का महत्व

जब कोई ग्राहक बैंक से पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन लेता है, तो बैंक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ग्राहक समय पर लोन की किस्त चुका सके। इसके लिए बैंक कई मापदंडों पर विचार करता है। इनमें CIBIL स्कोर अहम भूमिका निभाता है।

सिबिल स्कोर क्या है? यह एक क्रेडिट स्कोर है जो ग्राहक की वित्तीय साख को दर्शाता है।

अगर आपके पास सिबिल स्कोर नहीं है तो क्या करें? अगर किसी ग्राहक के पास सिबिल स्कोर नहीं है तो वह प्रॉपर्टी के दस्तावेज, फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने के आभूषण गिरवी रखकर लोन ले सकता है।

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RBI के नए निर्देश: प्रॉपर्टी के कागजात समय पर लौटाना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई ग्राहक लोन का पूरा भुगतान कर देता है तो संबंधित बैंक, NBFC या वित्तीय संस्थान को एक महीने के अंदर ग्राहक के प्रॉपर्टी के कागजात लौटाने होंगे।

अगर समय पर कागजात वापस नहीं किए गए तो क्या होगा? अगर बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे हर दिन के हिसाब से ₹5000 का जुर्माना देना होगा।

इस नियम का उद्देश्य: ग्राहकों को उनके अधिकार दिलाना और बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना।

शिकायतों के बाद आया नया नियम

RBI को कई शिकायतें मिली थीं कि लोन चुकाने के बाद भी ग्राहकों को समय पर उनकी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मिलते।

समस्याएँ: ग्राहकों को बार-बार बैंक जाना पड़ता था।

कानूनी विवाद: कई मामलों में यह समस्या कोर्ट तक भी पहुँच गई।

इन समस्याओं के समाधान के लिए RBI ने यह सख्त कदम उठाया है।

ग्राहकों के लिए सरल प्रक्रिया

RBI ने सुनिश्चित किया है कि ऋण चुकाने के बाद ग्राहकों के लिए कागजात प्राप्त करना आसान और सुविधाजनक हो।

समय सीमा: ऋण चुकाने के 30 दिनों के भीतर कागजात वापस करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन जानकारी: बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी प्रक्रिया और नियम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने होंगे।

कागज़ात प्राप्त करने का विकल्प: ग्राहक बैंक शाखा या निकटतम कार्यालय से कागजात प्राप्त कर सकते हैं।

समय पर दस्तावेज न लौटाने पर जुर्माना

आरबीआई के अनुसार, अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्थान समय पर दस्तावेज नहीं लौटाता है, तो उसे हर दिन के हिसाब से 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

देरी का कारण बताना होगा: जुर्माना भरने के साथ ही बैंक को देरी का कारण भी बताना होगा।

ग्राहकों को फायदा: इस नियम से बैंकों पर जल्दी और समय पर कार्रवाई करने का दबाव बनेगा।

नए नियमों से ग्राहकों को फायदा

आरबीआई के इन निर्देशों से ग्राहकों को कई फायदे होंगे:

दस्तावेजों की जल्द वापसी: अब ग्राहकों को लोन चुकाने के बाद लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

जुर्माने का प्रावधान: देरी होने पर बैंक को जुर्माना भरना होगा, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी।

जुर्माना: बार-बार बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और तनाव दोनों की बचत होगी।

लोन लेने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

लोन लेने से पहले ग्राहकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए:

बैंक की शर्तों को समझें: लोन की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

दस्तावेजों को सुरक्षित रखें: सभी जरूरी दस्तावेजों को सही तरीके से सुरक्षित रखें।

भुगतान क्षमता का आकलन करें: अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोन लें और समय पर किस्त चुकाएं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन्स लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत हैं। इनसे न सिर्फ ग्राहकों को समय पर अपनी प्रॉपर्टी के कागजात मिल जाएंगे, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रक्रिया पूरी करें। सुनिश्चित करें कि आप सभी दस्तावेज समय पर जमा करें और बैंक की शर्तों का पालन करें। इन नियमों के लागू होने से लोन लेने की प्रक्रिया और भी पारदर्शी और सरल हो गई है। यह कदम ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

अमर मिश्रा

मेरा नाम अमर मिश्रा है और मैं मध्यप्रदेश के रीवा जिले का निवासी हूं। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई B.Com / CA अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) से पूरी की है। मुझे मीडिया जगत में काम करते हुए  लगभग 9 साल से ज्यादा का अनुभव है।मैंने 2016 में रीवा जिले में पत्रकारिता की शुरुआत की थी और FAST INDIA NEWS से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद, 2017-18 में मैंने मध्यप्रदेश जनसंदेश और आंखों देखी लाइव में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। 2019 में, मैंने अमरकीर्ति समाचार पत्र में रीवा ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया। 2019-20 से, मैं HARIT PRAWAH समाचार पत्र का सम्पादक हूँ।अपने पत्रकारिता करियर के दौरान, मुझे सटीक और निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अपने पाठकों को सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रदान करूं।पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी यह यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मैं अपने पाठकों के लिए विश्वसनीय और सटीक समाचार प्रदान करता रहूंगा।संपादक - अमर मिश्रा

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