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Rewa news:रीवा में अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी हुआ दोषमुक्त शेरा सिंह की दमादर पैरवी

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Rewa news: रीवा,विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बलात्कार और अपहरण के आरोपी को सभी आरोपों से आज बरी कर दिया है। न्यायाधीश पद्मा जाटव के न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया।


रीवा जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार शेरा ने मीडिया को जानकी देते हुए बताएं कि ​यह मामला करीब एक साल पुराना है, जब रमेश वर्मा नाम के व्यक्ति पर एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया गया था।

 

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पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रमेश वर्मा के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
​आरोप इतना गंभीर था कि इसमें पीड़िता के गर्भवती होने और उसके बाद हुए गर्भपात का भी उल्लेख किया गया था। इस मामले ने समाज में काफी चर्चा बटोरी थी और आरोपी पिछले एक साल से जेल में बंद था।

​मुकदमे के दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार शेरा और उनके सहयोगी गिरीश पटेल एवं रामदल रावत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा।

​ मामले को साबित करने के लिए 10 से अधिक गवाहों को पेश किया गया था। हालांकि, बचाव पक्ष की जिरह और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके।

​मामले  में डीएनए टेस्ट भी कराया गया था जहाँ Dna रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ थी। न्यायालय ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों में विरोधाभास को देखते हुए आरोपी को संदेह का लाभ दिया।

आरोपी पिछले एक वर्ष से जेल में बंद था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अंततः उसे न्याय मिला। इस फैसले के बाद रमेश वर्मा को तत्काल जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।
​यह मामला एक बार फिर दर्शाता है कि न्याय प्रणाली में निष्पक्ष जांच और साक्ष्यों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

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