Mauganj News: श्रीकांत त्रिपाठी कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड हनुमना को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

कलेक्टर ने किया सस्पेंड - Mauganj News

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) हनुमना के जांच प्रतिवेदन

कमांक/133/जां.प्रति./ 2024 हनुगना, दिनांक 19.12.2024 के द्वारा एवं कार्यालयीन पत्र कमांक/1060 / खाद्य / उपार्जन / 2024 मऊगंज दिनांक 28.11.2024 के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी कार्य की सतत् मॉनिटरिंग एवं उपार्जन कार्य सुचारू रूप से सम्पादित कराने हेतु उपार्जन केन्द्र गौरी में श्री श्रीकान्त त्रिपाठी कृषि विस्तार अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में डियुटी लगाई गई थी।

दिनांक 19.12.2024 को आकस्मिक निरीक्षण दौरान श्री श्रीकान्त त्रिपाठी अपने कार्य में अनुपस्थित पाये गये एवं उपार्जन केन्द्र में गंभीर अव्यवस्था के बीच कृषको की तौल बन्द पाई गई। श्री त्रिपाठी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं घोर उदासीनता बरती गई है।

अतः श्री श्रीकान्त त्रिपाठी कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड हनुमना को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी का मुख्यालय, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड हनुमना नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।