रीवा संभाग

Rewa News: रीवा में सरकारी शिक्षकों पर लागू होगा यह नियम?

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मध्य प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति नया नियम लागू होगा। जिसमें शिक्षक विद्यालय पहुंचकर बच्चों के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शिक्षकों की वास्तविक उपस्थित निगरानी के लिए यह नियम बनाया जा रहा है। जिसमें शिक्षकों की लोकेशन पोर्टल में दर्ज होगी। सीएम मोहन यादव सरकार ने विदिशा मॉडल को अपनाया है। दरअसल, विदिशा कलेक्टर IAS रोशन सिंह ने सबसे पहले शिक्षकों की हाजिरी का यह नियम लागू किया था। इसके बाद यह मॉडल अब प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा

सबसे पहले विदिशा में लागू हुआ था यह तरीका

विदिशा के तत्कालीन कलेक्टर आईएएस रोशन सिंह ने स्कूल टीचर अटेंडेंस के लिए एक उपाय खोजा था। जिसमें शिक्षक स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड करते थे और अपनी अटेंडेंस लगाते थे। IAS रोशन सिंह ने ऐसा तरीका इसलिए अपनाया था। क्योंकि शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचते थे। अब सभी जिलों में ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए सीएम मोहन यादव सरकार ने IAS रोशन सिंह का यह मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला लिया है।

क्या है? ‘हमारे शिक्षक प्रणाली ‘

इस नियम को ‘ हमारे शिक्षक प्रणाली’ कहा गया है। जो ई-गवर्नेस के तहत शुरू की गई है। जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति को और भी पारदर्शी बनाने के लिए तैयार की गई है। इसके माध्यम से शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थित और उनकी वास्तविक लोकेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही शिक्षा व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी।

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1 जुलाई से लागू होगा यह नियम

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 1 जुलाई 2025 से डिजिटल हाजिरी का यह नियम अनिवार्य कर दिया है। जिसमें शिक्षक विद्यालय पहुंचकर अपनी सेल्फी सिस्टम पर अपलोड करेंगे। जिसकी लोकेशन पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी। स्कूल समय समाप्ति पर भी शिक्षकों को पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

उपस्थिति की समय सीमा और छुट्टियां

टीचर्स को विद्यालय के निर्धारित समय से 1 घंटे बाद तक अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके अलावा स्कूल बंद होने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। निर्धारित समय के बाद उपस्थिति दर्ज होने पर आधा दिन का आकस्मिक अवकाश माना जाएगा। इस नियम के तहत शिक्षक अपनी 13 आकस्मिक अवकाश और तीन मर्जी अवकाश समायोजन इस प्रणाली के माध्यम से कर पाएंगे। जिसकी निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे।

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